सेबी ने अवैध फिनफ्लुएंसर के साथ लेन-देन पर लगाई रोक: पंजीकृत व्यक्तियों के लिए कम जोखिम
बाजार नियामक सेबी ने गैर-पंजीकृत फिनफ्लुएंसर को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब सेबी के किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का इस तरह के अवैध फिनफ्लुएंसर के साथ कोई लेनदेन नहीं होगा। सेबी बोर्ड ने पिछले माह प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
सेबी ने शुक्रवार को जारी तीन अलग अधिसूचनाओं में कहा, सेबी की ओर से विनियमित व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों के एजेंट का ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सलाह देता है या रिटर्न का स्पष्ट दावा करता है। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियां, रिसर्च एनालिस्ट, पंजीकृत निवेश सलाहकार और स्टॉक ब्रोकर फिनफ्लुएंसर के साथ साझेदारी न करें।
46 ब्रोकरों के लाइसेंस रद्द
सेबी ने 46 ब्रोकरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें 7 कमोडिटी और 39 स्टॉक ब्रोकर हैं। यह सभी पंजीकरण की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा 22 डिपॉजिटरी भागीदारों के भी पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। प्रमुख स्टॉक ब्रोकरों में रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट, विनीत सिक्योरिटीज, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज, वेलइंडिया सिक्योरिटीज, अंबर सोल्यूशंस, आर्केडिया शेयर सहित अन्य ब्रोकर हैं।


राजिम कुंभ कल्प में महाशिवरात्रि पर आस्था, परंपरा और शौर्य का दिखा अद्भुत संगम
राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ की अस्मिता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ में इस दिन से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, वित्त मंत्री ओपी ने कहा- नई थीम और नए विजन के साथ आएगा बजट