अवैध अफीम मामले में निलंबित Ekta Sahu बहाल
दुर्ग|छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध अफीम की खेती के मामले में निलंबित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को बहाल कर दिया गया है. उन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे|
अवैध अफीम की खेती के मामले में निलंबित हुई थीं एकता साहू
दरअसल, दुर्ग जिले में अवैध अफीम की खेती के मामले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को निलंबित किया था. जानकारी के मुताबिक, जिस खेत पर अफीम की फसल लहलहा रही थी, उसे कृषि विभाग के अधिकारी लगातार मक्के की फसल बता रहे थे. इस गंभीर लापरवाही के बाद दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इनमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू भी शामिल थी. 11 मार्च को जारी नोटिस में कलेक्टर ने पांच बिंदुओं पर दो दिनों के अंदर जवाब मांगा था. सबसे बड़ी गड़बड़ी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू के कार्य में सामने आई है. दस्तावेजों की जांच से पता चला कि भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के भाई विमल ताम्रकार के उस खेत को, जिसे उन्होंने मक्का फसल का प्रदर्शन प्लाट बताया था, दरअसल वहां धान की खेती हो रही थी|
नियमों के उल्लंघन का लगा था आरोप
इसका मतलब है कि शासन को जानबूझकर धोखा दिया गया. प्रदर्शन प्लाट का स्थान बदल दिया गया और राज्य शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी हासिल कर ली गई. नियम के अनुसार प्रदर्शन प्लाट पर उसी किसान की फोटो लगानी होती है जिसे सरकारी लाभ मिलना है, लेकिन यहां धान की फोटो की जगह मक्के के खेत के पास किसी अन्य किसान को खड़ा करके फोटो खींच ली गई. जिस मक्के की फोटो रिपोर्ट में लगाई गई थी, ठीक उसके पीछे ही अफीम की खेती फल-फूल रही थी|
कैसे हुई एकता साहू की बहाली?
वहीं निलंबन के बाद सुनवाई के दौरान प्रशिक्षण की कमी, संसाधनों का अभाव और अफीम की फसल की पहचान न कर पाने जैसे तकनीकी कारण सामने आए. जिसमें आयुक्त दुर्ग संभाग के निर्देश और चर्चा के बाद संयुक्त संचालक कृषि ने बहाली का आदेश जारी किया गया. बहाली के बाद एकता साहू को विकासखण्ड-धमधा के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के अधीन पदस्थ किया गया है. निलंबन अवधि और भविष्य की कार्रवाई पर अंतिम निर्णय कलेक्टर दुर्ग द्वारा की जाने वाली विभागीय जांच के बाद लिया जाएगा|


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